Deen Dayal Antyodaya Yojana 2026:दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (DDUAPSY) के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर
उद्देश्य: फैमिली इंफॉर्मेशन डेटा रिपॉजिटरी (FIDR) डेटाबेस में वेरिफाई किए गए अनुसार, जिस परिवार की सालाना इनकम 1.80 लाख रुपये से कम है, उस परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु (प्राकृतिक या दुर्घटना) या स्थायी विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना। यह योजना ऐसी सहायता प्रदान करेगी जो मृत्यु या स्थायी विकलांगता के समय व्यक्ति की उम्र के आधार पर अलग-अलग होगी।
योजना का उद्देश्य: राज्य के योग्य निवासियों को सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
सामान्य:
a) लाभार्थी का मतलब 6 साल से ज़्यादा और 60 साल तक की उम्र के परिवार के सदस्य हैं, जिनकी इनकम फैमिली इंफॉर्मेशन डेटा रिपॉजिटरी (FIDR) डेटाबेस में वेरिफाई किए गए अनुसार 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है।
b) दावा करने वाला व्यक्ति का मतलब लाभार्थी (स्थायी विकलांगता के मामले में) या नॉमिनी (मृत्यु के मामले में) है जो DDUAPSY के तहत सहायता राशि का दावा करने के लिए आवेदन कर रहा है।
c) DDUAPSY का मतलब दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना है।
d) राज्य का मतलब हरियाणा राज्य है।
e) ट्रस्ट का मतलब हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास है।
पात्रता:
योजना के तहत सहायता का लाभ लाभार्थी को तभी मिलेगा जब:-
a) लाभार्थी के परिवार की इनकम फैमिली इंफॉर्मेशन डेटा रिपॉजिटरी (FIDR) डेटाबेस में वेरिफाई किए गए अनुसार 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम हो।
b) लाभार्थी के पास फैमिली ID/परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर हो।
c) लाभार्थी की उम्र 6 साल से ज़्यादा और 60 साल तक हो।
Deen Dayal Antyodaya Yojana 2026:सहायता की राशि
| क्रमांक | आयु | मुआवजे की राशि |
|---|---|---|
| 1 | 6 साल से ऊपर और 12 साल तक | Rs. 1 lakh |
| 2 | 12 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक | 2 लाख रुपये |
| 3 | 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक | 3 लाख रुपये |
| 4 | 25 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक | 5 लाख रुपये |
| 5 | 45 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक | 3 लाख रुपये |
केंद्र सरकार की योजनाओं, जैसे: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत रजिस्टर्ड लाभार्थी के लिए, DDUAPSY के तहत ट्रस्ट द्वारा दी जाने वाली सहायता में PMJJBY या PMSBY के तहत लाभार्थी को मिले मुआवज़े को ध्यान में रखा जाएगा, जैसा भी मामला हो।
उदाहरण के लिए, यदि कोई लाभार्थी PMJJBY और PMSBY के लिए रजिस्टर्ड है, तो ट्रस्ट द्वारा दी जाने वाली सहायता की गणना इस प्रकार की जाएगी:-
| आयु | बजट घोषणा (2023-24) के अनुसार सहायता | PMJJBY (18-50) में मुआवज़ा प्राकृतिक मृत्यु | PMSBY (18-70) में मुआवज़ा: आकस्मिक मृत्यु और स्थायी विकलांगता | ट्रस्ट द्वारा भुगतान किया जाने वाला नेट मुआवजा |
|---|---|---|---|---|
| 6 साल से ऊपर और 12 साल तक | 1 लाख रुपये | NIL | NIL | 1 लाख रुपये |
| 12 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक | 2 लाख रुपये | Nil | Nil | 2 लाख रुपये |
| 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक | 3 लाख रुपये | 2 लाख रुपये | 2 लाख रुपये | 1 लाख रुपये |
| 25 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक | 5 लाख रुपये | 2 लाख रुपये | 2 लाख रुपये | 3 लाख रुपये |
| 45 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष तक | 3 लाख रुपये | 2 लाख रुपये | 1 लाख रुपये | 1 लाख रुपये |
| 50 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक | 3 लाख रुपये | Nil | 2 लाख रुपये | 3 लाख रुपये (एक्सीडेंटल मौत के अलावा अन्य मौत होने पर) 1 लाख रुपये (एक्सीडेंटल मौत होने पर) |
Deen Dayal Antyodaya Yojana 2026: क्लेम प्रक्रिया
लाभार्थी अथवा दावेदार को दुर्घटनाजन्य मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में घटना की तिथि से तीन माह के भीतर योजना के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
मृत्यु की अवस्था में निर्धारित सहायता राशि PPP डेटाबेस में पंजीकृत परिवार के मुखिया के बैंक खाते में, अथवा उनके आधार से लिंक्ड खाते में अंतरित की जाएगी।
स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में यह आर्थिक सहायता स्वयं लाभार्थी के उस बैंक खाते में प्रदान की जाएगी, जो PPP अभिलेखों में दर्ज हो या परिवार के मुखिया के आधार नंबर से संबद्ध हो।
यदि PPP रिकॉर्ड में अंकित परिवार के मुखिया की मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता हो जाती है, तो सहायता राशि परिवार के 60 वर्ष से कम आयु के सबसे वरिष्ठ सदस्य के बैंक खाते में जारी की जाएगी।
Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana (DDUAPSY) के संचालन एवं क्रियान्वयन की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार के अंतर्गत गठित हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (HPSN) को सौंपी गई है।
यह सम्पूर्ण लेख ऑफिसियल साईट https://dapsy.finhry.gov.in/ की जानकारी के अनुसार बनाया गया है।
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