हरियाणा में वंचित अनुसूचित जाति (DSC) प्रमाण पत्र बनने शुरू
SC को अब दो हिस्सों में बांटा गया है- 1.DSC 2. OSC
हरियाणा में अनुसूचित जाति आरक्षण के उप-वर्गीकरण की मुख्य बातें:
सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त, 2024 को फ़ैसला दिया कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप-वर्गीकरण किया जा सकता है।
इस फ़ैसले के अनुसार, उन जातियों को आरक्षण में प्राथमिकता दी जा सकती है जो बाकी जातियों से अधिक पिछड़ी हुई हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे तुरंत लागू कर दिया।
इस पहल का उद्देश्य अधिक वंचित तबके को समाज की मुख्यधारा में लाना है।
इसके तहत अनुसूचित जातियों को दो श्रेणियों में बाँटा जाएगा:
वंचित अनुसूचित जातियाँ (DSC)
अन्य अनुसूचित जातियाँ (OSC)

इस फैसले के तहत अनुसूचित जातियों में वंचित जातियों के लिए विशेष कोटा बनाकर आरक्षण दिया जाएगा।
शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में अवसर और लाभ समान रूप से बांटे जाएंगे, ताकि सभी को न्यायसंगत तरीके से फायदा मिले।
सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए उप-वर्गीकरण किया जाएगा, जिससे वंचित जातियों को अधिक लाभ मिल सके।
नीचे दी गई सूची में शामिल सभी जातियां अपना नया DSC जाति प्रमाण पत्र बनवा सकती हैं:-
नई DSC जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निम्नलिखित जातियां पात्र हैं:
सिरकीबंद
धानक
बाल्मीकि
बंगाली
बरार, बुरार
बटवाल, बरवाला
बौरिया, बावरिया
बाजीगर
भंजरा
चनाल
दागी
दारैन
देहा, धाय, धीया
धर्मी
ढोगरी, धांगरी, सिग्गी
डुमना, महाशा, डूम
गागरा
गांधीला, गांडील, गोंडोला
कबीरपंथी, जुलाहा
खटीक
कोरी, कोली
मारिजा, मारेचा
मजहबी, मजहबी सिख
मेघ, मेघवाल
नट, बड़ी
ओड
पासी
पेरना
फेरेरा
सनहाई
सनहाल
सांसी, भेड़कुट, मनेश
सनसोई
सपेला, सपेरा
सरेरा
सिकलीगर, बैरिया
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