reteired employee pension

RETIRED EMPLOYEE :ईपीएफ पेंशन धारकों के लिए राहत योजना

हरियाणा में केंद्र और प्रदेश सरकार ने उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत की घोषणा की है, जिनकी कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से मिलने वाली पेंशन 3000 रुपये मासिक से कम है।

अब ऐसे कर्मचारियों को “बुजुर्ग सम्मान भत्ता” के माध्यम से पेंशन की कमी को पूरा किया जाएगा।

सरकार की इस योजना के तहत, यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को ईपीएफ से 1000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है, तो सरकार अतिरिक्त 2000 रुपये बुजुर्ग सम्मान भत्ते के रूप में देगी।

इसी प्रकार, जिनकी ईपीएफ पेंशन 2000 रुपये मासिक है, उन्हें सरकार हर महीने 1000 रुपये अतिरिक्त प्रदान करेगी।

यह पहल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है, जिसने पहले ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

यह योजना विशेष रूप से हरियाणा के एचएमटी और एमआइटीसी जैसे विभिन्न विभागों और बोर्ड-निगमों के करीब 1.25 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई है।

गौरतलब है कि इन कर्मचारियों को पहले ईपीएफ से बहुत कम पेंशन मिल रही थी, जो बुढ़ापा पेंशन की न्यूनतम सीमा से भी कम थी।

ईपीएफ पेंशन :

इस समस्या को सुलझाने के लिए, तात्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने बजट भाषण में इन कर्मचारियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पेंशन के दायरे में लाने का वादा किया था।

इस योजना को मुख्यमंत्री के सहयोगी नायब सैनी ने लागू कराकर इसे साकार किया।

परिवार पहचान पत्र के आधार पर आवेदन जरूरी
योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को अपने परिवार पहचान पत्र (PPP) के माध्यम से जानकारी देनी होगी।

link:

हरियाणा परिवार पहचान पत्र अधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने बताया कि लाभार्थी https://meraparivar.haryana.gov.in पर अपनी सिटीजन आईडी और फैमिली आईडी ऑपरेटर्स के माध्यम से विवरण भर सकते हैं।

डाटा सत्यापित होने के बाद पेंशन शुरू कर दी जाएगी।

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