हरियाणा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना

– जिन परिवारों के पास      अपना घर नहीं है, वे इस   योजना के जरिए अपना घर     बना सकते हैं। – बीपीएल परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार        इस योजना के जरिए अपने     घर का सपना पूरा कर सकते हैं।

– आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। – आवेदक के फेमिली आईडी में परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए। – आवेदक ने पहले कभी भी केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना का लाभ नहीं लिया हो।

– हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह  सैनी द्वारा 13 अगस्त 2024 को एक    समारोह के दौरान ग्रामीण आवास योजना विस्तार पोर्टल लॉन्च किया गया।           पोर्टल के माध्यम से गरीब परिवारों को जिनके पास खुद के मकान नहीं है या जमीन नहीं है उन्हें गांव के अंदर 100 गज के प्लाट और महाग्राम के अंदर 50 गज के प्लाट दिए जाएंगे।

मुख्य उद्देश्य राज्य के निर्धन, बेसहारा नागरिकों को रहने के लिए आवास प्रदान करना है। ताकि बेसहारा लोगों को बिना छत के न रहना पड़े। इस योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सर्वे किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों को आवास योजना का लाभ दिया जाएगा।

– आधार कार्ड – राशन कार्ड – परिवार पहचान पत्र – बैंक कॉपी – जाति प्रमाण पत्र – निवास प्रमाण पत्र – मोबाइल नंबर

जरूरी दस्तावेज:-