विधवा पेंशन (WIDOW PENSION ) के लिए यह प्रक्रिया जरूरी
विधवा पेंशन (WIDOW PENSION ) बनवाने के लिए सबसे पहले मृत्यु होने वाले व्यक्ति का नाम फैमिली आईडी से कटवाना है। यह नाम कटवाने के लिए उनका मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। क्योंकि ओरिजिनल मृत्यु प्रमाण पत्र फैमिली आईडी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। मृतक का नाम फैमिली आईडीसे कटने के बाद मृतक की पत्नी को फैमिली आईडी में अपना मैरिटल स्टेटस बदलवाना होगा, यानी उनको विवाहिता की जगह विधवा अपडेट करवाना होगा। ये रिक्वेस्टआवेदन करने वाले स्वयं भी ऑनलाइन कर सकते हैं। ये दोनों प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधवा महिला के बैंक खाते को फैमिली आईडी से जुड़वाना होगा।